Supreme Court person cannot be denied flimsy grounds fundamental right reside move freely | सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार के जिला बदर का आदेश रद्द किया, कहा- बिना आधार के किसी को देश में कहीं जाने या रहने से नहीं रोक सकते
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति को देश में कहीं भी रहने या स्वतंत्र रूप से घूमने के उसके मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की बेंच ने शनिवार को एक मामले की ...
Source: bhaskar.com