vimarsana.com


6th जेपीएससी के सफल अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट रद्द करने के आदेश के खिलाफ पहुंचे हाइकोर्ट, दी ये दलील
By Prabhat Khabar Print Desk
Updated Date
6th jpsc merit list case latest update
internet
6th JPSC Result रांची : छठी जेपीएससी के सफल अभ्यर्थियों (नौकरी कर रहे अधिकारियों) ने एकल पीठ के फैसले के खिलाफ झारखंड हाइकोर्ट में अपील याचिका दायर की है. प्रार्थी विजय कुमार महतो सहित 49 सफल अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता अर्पण मिश्र ने याचिका दायर की है. उन्होंने एकल पीठ द्वारा सात जून को पारित आदेश को गलत बताते हुए निरस्त करने की मांग की है.
कहा गया है कि विज्ञापन की शर्तों के अनुसार, झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) ने छठी सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया. मुख्य परीक्षा में पेपर-वन (हिंदी व अंग्रेजी) के अंक को कुल प्राप्तांक में जोड़ कर मेरिट लिस्ट (रिजल्ट) तैयार करना सही था. इसी आधार पर जेपीएससी ने रिजल्ट जारी किया था. रिजल्ट तैयार करने में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी.
अधिवक्ता श्री मिश्र ने कहा कि यदि विज्ञापन की शर्तों में किसी प्रकार की त्रुटि थी भी, तो उसका लाभ सफल अभ्यर्थियों को मिलना चाहिए था. उल्लेखनीय है कि झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की एकल पीठ ने सात जून को फैसला सुनाते हुए छठी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की मेरिट लिस्ट एवं अनुशंसा को रद्द कर दिया था.
जेपीएससी को आठ सप्ताह के अंदर नये सिरे से रिजल्ट प्रकाशित करने व राज्य सरकार को अनुशंसा भेजने का आदेश दिया था. एकल पीठ ने सरकार को कहा था कि अनुशंसा मिलने के चार सप्ताह के अंदर अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाये. साथ ही अदालत ने नौकरी कर रहे 326 सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति को अमान्य घोषित किया था. प्रार्थी दिलीप कुमार सिंह, सुमित कुमार महतो, प्रदीप राम व अन्य की ओर से छठी जेपीएससी रिजल्ट को चुनौती दी गयी थी.
राज्य सरकार व जेपीएससी अब तक दायर नहीं की है अपील : जानकारी के अनुसार, अब तक राज्य सरकार व जेपीएससी की ओर से एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अपील याचिका दायर नहीं की गयी है. फिलहाल अपील दायर करने पर विचार विमर्श जारी है.
छठी जेपीएससी रिजल्ट मामले में कैविएट भी है दायर :
जेपीएससी की ओर से आयोजित छठे संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के रिजल्ट के मामले में झारखंड हाइकोर्ट में कैविएट याचिका दायर की गयी है. उक्त याचिका प्रार्थी प्रदीप राम व सुमित कुमार महतो की ओर से दायर की गयी है. अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने बताया कि इस मामले में प्रार्थी ने आग्रह किया है कि किसी भी अपील पर फैसला सुनाने के पूर्व उनके पक्ष को भी सुना जाये.
Posted By : Sameer Oraon

Related Keywords

Dilip Kumar Singh ,Kumar Mahato ,Courta Job ,High Court ,Summit Kumar Mahato ,நீர்த்துப்போக குமார் சிங் ,குமார் மஹ்தோ ,உயர் நீதிமன்றம் ,

© 2025 Vimarsana

vimarsana.com © 2020. All Rights Reserved.