सुनंदा पुष्कर मौत मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता शशि थरूर बरी कर दिया है. बता दें कि शशि थरूर को दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 498 A ) और धारा 306 के तहत आरोपी बनाया था. | सुनंदा पुष्कर मौत मामले (Sunanda Pushkar death case) में कांग्रेस सांसद शशि थरूर (Congress MP Shashi Tharoor) को दिल्ली की कोर्ट से राहत मिल गई है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने शशि थरूर को सभी आरोपों से बरी कर दिया है. कोर्ट से राहत मिलने के बाद थरूर ने अदालत का शुक्रिया अदा किया.