मैरिटल रेप (पत्नी की मर्जी के बिना शारीरिक संबंध बनाने) के मामलों में 7 दिन के अंदर देश की दो अदालतों के अलग-अलग फैसले सामने आए हैं। केरल हाईकोर्ट ने 6 अगस्त को एक फैसले में कहा था कि मैरिटल रेप क्रूरता है और यह तलाक का आधार हो सकता है। वहीं, मुंबई सिटी एडिशनल सेशन कोर्ट ने कहा है कि पत्नी की इच्छा के बिना यौन संबंध बनाना गैरकानूनी नहीं है। | Marital Rape Case Mumbai Court Hearing Update; Husband Sex With Her Wife Against Her Wish