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delhi hc seeks answers from center and delhi govt ask what steps should be taken regarding oxygen supply - दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से मांगा जवाब, पूछा- ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर क्या कदम उठाए


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दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से मांगा जवाब, पूछा- ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर क्या कदम उठाए
प्रमुख संवाददाता,नई दिल्लीPublished By: Sneha Baluni
Thu, 08 Jul 2021 08:14 AM
उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र और दिल्ली सरकार से कोरोना संक्रमण के संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर ऑक्सीजन का सुरक्षित भंडारण करने के मसले पर जवाब मांगा है। इसके साथ ही न्यायालय ने केंद्र से यह बताने के लिए कहा है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर आईआईटी दिल्ली के सिफारिशों पर अमल के बारे में क्या कदम उठा रहे हैं। आईआईटी दिल्ली ने कहा था कि दिल्ली को आसपास के प्लांट से ऑक्सीजन की आपूर्ति होनी चाहिए ताकि परिवहन में किसी तरह की परेशानी नहीं हो।
जस्टिस विपिन सांघी और जसमीत सिंह की पीठ ने केंद्र व दिल्ली सरकार की ओर से पेश रिपोर्ट और मामले में नियुक्त न्याय मित्र के रिपोर्ट पर विचार करते हुए यह आदेश दिया है। इसके साथ ही न्यायालय ने कहा है कि तीसरी लहर के मद्देनजर ऑक्सीजन और दवाइयों की उपलब्धता के मसले पर प्राथमिकता से ध्यान देने की जरूरत है। उच्च न्यायालय में इससे पहले दिल्ली सरकार ने कहा कि उसके पास 419 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का भंडारण है और आगे भी इसे बनाए रखेगा।
दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा और अधिवक्ता सत्यकाम ने पीठ को बताया कि सरकार के पास अभी तक बफर स्टॉक में 419 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन है। उन्होंने कहा कि फिलहाल दिल्ली सरकार के पास ऑक्सीजन का 171 मीट्रिक टन सुरक्षित भंडारण का क्षमता वाले टैंक स्थापित कर दिए गए हैं और 150 मीट्रिक टन क्षमता का और टैक लगाए जा रहे हैं। मेहरा ने पीठ को बताया कि यदि संक्रमण के ट्रेंड में बढ़ोतरी से पहले हमारे पास ऑक्सीजन का पर्याप्त सुरक्षित भंडारण होगा।
इस पर जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा कि इसके लिए वैज्ञानिक फार्मूला होने चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि मांग बढ़ी तो सभी राज्य इसकी मांग करेंगे, ऐसे में आपके पास कोई है जो वैज्ञानिक तरीके से निष्कर्ष निकाल रहे हैं। जस्टिस सांघी ने भी कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में समस्या यह थी कि दिल्ली में ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रही थी, आपके पास परिवहन के साधन नहीं थे, ऐसे में आप इस दिशा में क्या कदम उठा रहे हैं। 
पीठ ने सरकार से कहा कि आपने सुरक्षित भंडारण तैयार कर लिया है, ऐसे में इसमें ऑक्सीजन पहुंचाने का भी प्रबंध पर विचार कीजिए ताकि आने वाले समय में परेशानी नहीं हो। इस पर सरकार की ओर राहुल मेहरा ने कहा कि इसके लिए दो समिति बनाई गई है और अगली सुनवाई पर विस्तृत जानकारी देंगे। पीठ ने केंद्र सरकार व दिल्ली सरकार से दिल्ली में ऑक्सीजन के भंडारण को लेकर आईआईटी दिल्ली के सिफारिशों व सुझाव पर उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है। 
प्रमुख बिंदु
- उच्च न्यायालय ने सरकार डॉक्टरों व अन्य स्वास्थ्यकर्मियों के परिवहन और और आवास सुविधाओं के उपयोग का आंकड़ा के साथ-साथ स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या बढ़ाने के मामले में भी जानकारी देने को कहा है।
- कोरोना मरीजों के इलाज के दौरान अधिक रकम वसूलने को लेकर सरकार के पास 77 शिकायतें आई है और इनमें से कुछ का निपटारा कर दिया गया है।
- ऑक्सीजन कंस्ट्रेटर की कीमते तय कर दी गई है। दूसरी लहर के दौरान सबसे अधिक इसकी कालाबाजारी हुई थी।
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