राज्य में शिक्षकों को पांच साल की सेवा पूरी होने के बाद पूरे सेवा काल में अंतर जिला स्थानांतरण का अवसर मिल सकता है. इसके तहत शिक्षक अपने गृह जिला का भी चयन कर सकते हैं. महिला शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए वर्ष की बाध्यता नहीं होगी. | महिला शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए नहीं होगी वर्ष की बाध्यता पति-पत्नी में से किसी के भी दूसरे विभाग में रहने पर भी स्थानांतरण का अवसर शिक्षा मंत्री ने संशोधन के लिए दिये थे निर्देश