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Telanaga MP Bribes Voters: चुनाव में वोटरों को बांटे थे पैसे, अदालत ने तेलंगाना की सांसद को दी 6 महीने की जेल की सजा - telangana mp gets punishment in case of giving bribe to voters


telangana mp gets punishment in case of giving bribe to voters
चुनाव में वोटरों को बांटे थे पैसे, अदालत ने तेलंगाना की सांसद को दी 6 महीने की जेल की सजा
Shreyansh Tripathi | नवभारतटाइम्स.कॉम | Updated: Jul 25, 2021, 12:20 PM
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तेलंगाना की लोकसभा सांसद एम. कविता को कोर्ट ने 6 महीने की जेल और जुर्माने की सजा सुनाई है। 2019 के चुनाव से जुड़े इस मामले में उनके एक साथी को भी अदालत ने दोषी पाया है।
 
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हाइलाइट्स
तेलंगाना में टीआरएस की सांसद को अदालत ने वोटरों को पैसे देने का दोषी पाया
अदालत की ओर से सांसद और उनके साथी को दी गई 6 महीने के कारावास की सजा
10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया, अपर कोर्ट में अपील के लिए अदालत से मिली जमानत
हैदराबाद
तेलंगाना की एक लोकसभा सांसद को वोटरों को पैसे बांटने के आरोप में एक स्थानीय अदालत ने 6 माह की कैद और 10 हजार रुपये का जु्र्माना देने की सजा सुनाई है। तेलंगाना राष्ट्र समिति की सांसद एम. कविता और उनके एक साथी को अदालत की ओर से इस मामले में दोषी माना गया है।
हालांकि अपर कोर्ट में अपील के लिए फिलहाल अदालत ने दोनों को जमानत दे दी है। कविता तेलंगाना की महबूबाबाद लोकसभा सीट से सांसद हैं। संभवत: यह पहला केस है, जब किसी लोकसभा सांसद को अदालत ने इस तरह की सजा दी है।
2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है मामला
इन सभी को नामपल्ली की एमपी-एमएलए स्पेशल सेशंस कोर्ट ने दोषी करार दिया है। मामले के अनुसार, 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान फ्लाइंग स्क्वॉड ने सांसद के साथी शौकत अली को चुनाव के बीच वोटरों को पैसे बांटते हुए रंगे हाथ पकड़ा था। पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने बताया कि पकड़े जाने के बाद इन लोगों ने कविता के पक्ष में वोट करने के लिए वोटरों को पैसे बांटने की बात स्वीकार की थी।
IPC की धाराओं में दोषी करार
इस मामले में शौकत अली और कविता को आरोपी बनाया गया था। जज ने दोनों को दोषी पाते हुए अब उन्हें आईपीसी के सेक्शन 171-ई के तहत सजा सुनाई है। दोनों को 6 महीने के सामान्य कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना देने का दंड दिया गया है। हालांकि, अदालत ने जमानत देते हुए दोनों को हायर कोर्ट में अपील की छूट भी दी है।
तेलंगाना से सांसद हैं एम. कविताNavbharat Times News App: देश-दुनिया की खबरें, आपके शहर का हाल, एजुकेशन और बिज़नेस अपडेट्स, फिल्म और खेल की दुनिया की हलचल, वायरल न्यूज़ और धर्म-कर्म... पाएँ हिंदी की ताज़ा खबरें डाउनलोड करें NBT ऐप
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