कोरोना की वजह से जिन लोगों की मौत हुई है, उनके परिवार को केंद्र सरकार आर्थिक मदद देगी। केंद्र ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि कोरोना से मौत पर परिवार को 50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए कोरोना से मौत का सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा। ये राशि जिला आपदा प्रबंधन अथॉरिटी (DDMA) की तरफ से जारी की जाएगी। कुछ दिन पहले ही सरकार ने कोरोना से मौत की परिभाषा भी तय की थी। सुप्रीम कोर्ट ने... | Rs 50000 compensation for Covid deaths | Families Of Covid Victims To Receive Rs 50,000 As Ex-Gratia Compensation कुछ दिन पहले ही सरकार ने कोरोना से मौत की भी परिभाषा तय की थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) को कोरोना से मौत होने पर मुआवजे के भुगतान के लिए गाइडलाइन बनाने को कहा था।