ख़बर सुनें जम्मू संभाग में ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने 36 दवा दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। ड्रग्स एंड कास्मेटिक एक्ट 1940 की उल्लंघन करने मुख्य तौर पर सेल्स रिकॉर्ड को ठीक तरीके से न रखने, हेरफेर करने, दवा के भंडारण की पर्याप्त क्षमता न होने व साफ सफाई की बदहाल स्थिति आदि कारणों की वजह से दवा की दुकानों पर कार्रवाई हुई है। स्टेट ड्रग कंट्रोलर लोतिका खजूरिया के अनुसार जम्मू जिले में छह, सांबा में भी छह, कठुआ में दो, किश्तवाड़ जिले में छह, उधमपुर में चार और रामबन जिले में 12 दवा की दुकानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। ड्रग ऑर्गेनाइजेशन की टीमों ने दवा की दुकानों का औचक निरीक्षण कर नियमों का उल्लंघन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लाइसेंसों को निलंबित कर दिया। विभाग ने दवा लाइसेंस धारकों को कड़ी चेतावनी दी है कि वह तय नियमों को पूरी से पालन करें। कंट्रोलर लोतिका खजूरिया ने कहा है कि विभाग ऐसे लाइसेंस धारकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। जम्मू संभाग में ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने 36 दवा दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। ड्रग्स एंड कास्मेटिक एक्ट 1940 की उल्लंघन करने मुख्य तौर पर सेल्स रिकॉर्ड को ठीक तरीके से न रखने, हेरफेर करने, दवा के भंडारण की पर्याप्त क्षमता न होने व साफ सफाई की बदहाल स्थिति आदि कारणों की वजह से दवा की दुकानों पर कार्रवाई हुई है। विज्ञापन स्टेट ड्रग कंट्रोलर लोतिका खजूरिया के अनुसार जम्मू जिले में छह, सांबा में भी छह, कठुआ में दो, किश्तवाड़ जिले में छह, उधमपुर में चार और रामबन जिले में 12 दवा की दुकानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। ड्रग ऑर्गेनाइजेशन की टीमों ने दवा की दुकानों का औचक निरीक्षण कर नियमों का उल्लंघन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लाइसेंसों को निलंबित कर दिया। विभाग ने दवा लाइसेंस धारकों को कड़ी चेतावनी दी है कि वह तय नियमों को पूरी से पालन करें। कंट्रोलर लोतिका खजूरिया ने कहा है कि विभाग ऐसे लाइसेंस धारकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा।